एनएमसी की हाल में जारी आचार संहिता के मसौदे में कहा गया है कि डॉक्टर दवा की खुली दुकान नहीं चला सकते हैं और न ही मेडिकल उपकरण बेच सकते हैं। सिर्फ उनको दवाएं बेच सकते हैं जिनका इलाज वह खुद कर रहे हैं।